नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूरे देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। लॉकडाउन के चलते तमाम कंपनी, दफ्तर, फैक्ट्री बंद हैं। ऐसे में इस संकट के बीच लोगों को इस बात की चिंता सता रही थी कि आखिर वह कैसे अपने लोन की किश्त का भुगतान करेंगे। लेकिन इन तमाम लोगों को चिंता को समझते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों पर उपभोक्ताओं के हर तरह की किश्त को तीन महीने तक के लिए टालने की अनुमति दे दी है। अहम बात यह है कि आरबीआई ने सभी बैंकों को उपभोक्ताओं की अगली तीन महीनों की किश्त को टालने की अनुमति दी है। ऐसे में अब यह बैंकों पर निर्भर है कि वह आरबीआई की इस अनुमति के बाद किश्तों को टालती है या नहीं।
आरबीआई गवर्नर ने किया 'अनुमति' शब्द का इस्तेमाल
आरबीआई ने इस संबंध में अपने आदेश में कहा है कि वो सभी बैंकों को ऐसा करने की अनुमति देते हैं। उन्होंने अनुमति शब्द का इस्तेमाल किया है, ना कि आदेश का। अब ये आपके बैंक पर निर्भर करता है कि वो इसकी राहत आप तक पहुंचाते हैं या नहीं। आरबीआई ने अपने ऐलान में सारा दारोमदार बैंकों पर छोड़ दिया है। वो ही तय करेंगे कि उन्हें उपभोक्ताओं को राहत देनी है या नहीं।
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